हाईकोर्ट ने काशीपुर से बीजेपी विधायक हरभजन सिह चीमा के 2017 के विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। चीमा ने हाईकोर्ट में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराया। चीमा की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि नामांकन पत्र में अंकित जानकारी उन्होंने अपने प्रमाण पत्रों के आधार पर ही दर्शाया है। उनके प्रमाण पत्र सही है उनमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। जबकि दूसरे पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इनके पैन कार्ड और पासपोर्ट में दो अलग.अलग जन्म तिथियां हैं। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 सितंबर दी है।