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DevBhoomi Insider Desk
• Tue, 23 Nov 2021 3:54 pm IST

नेशनल

आइसक्रीम कारोबारियों पर गिरी गाज


आइसक्रीम के बारे में जीएसटी के नियम बदलते ही एक दिलचस्प और कारोबारियों के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला मामला सामने आ रहा है । आइसक्रीम पार्लर के आइसक्रीम को समन भेजे जा रहे हैं जिससे यह डर बढ़ा है कि उनसे पिछले सालों का बकाया टैक्स वसूला जा सकता है । मुश्किल यह भी है कि वे अब पहले आइसक्रीम खा चुके ग्राहकों से बकाया टैक्स कैसे वसूलेंगे? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला । असल में 17 सितंबर को 45वीं जीएसटी कौंसिल (GST Council) की बैठक में यह निर्णय हुआ कि आइसक्रीम पार्लर से होने वाली आइसक्रीम की बिक्री पर 18 फीसदी का जीएसटी लगाया जाएगा । पहले इस बिक्री पर 5 फीसदी का जीएसटी था. यानी पिछले टैक्स और नए टैक्स में 13 फीसदी का अंतर है. यह नियम नवंबर 2017 से ही यानी रेट्रोस्पेक्ट‍िव तरीके से लागू कर दिया गया है ।