विशेष न्यायाधीश पोक्सो एंव जिला सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की जेल के साथ दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। शुक्रवार को शासकीय अधिवक्ता वेणी माधव शाह ने बताया कि मुनिकीरेती थाना में पीड़िता के मामा ने वर्ष 2021 सात मई को प्रार्थना देते हुये बताया कि उसकी नाबालिग भांजी उनके साथ रहकर पढ़ाई करती है।सात मई को वह बकरी चुगाने नदी के पास गई थी, जब वह देर सांय तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरु की खोजबीन के दौरान वह घर की ओर आती दिखाई दी। परिजनों के पूछने पर नाबालिग ने बताया कि दो लड़के उसे जबरन अपनी गाड़ी में बिठाकर दूर जंगल में ले गए, और उनमें से एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
वादी की तहरीर पर थाना पुलिस ने अज्ञातों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। थाना पुलिस की विवेचना के दौरान अभियुक्त नवीन गुसांई और हंसराज का नाम सामाने आने पर आठ मई को पुलिस ने उन्हें मुनिकीरेती क्षेत्र से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्त नवीन गुसांई और हंसराज के खिलाफ पोक्सों अधिनियम के साथ विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।