अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह राणा की कोर्ट ने रेप के दोषी को सख्त सजा सुनाई है. कोर्ट ने कक्षा 9 की छात्रा (14 उम्र) के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और तीस हजार का अर्थदंड लगाया है. आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए.इस बीच युवक हल्द्वानी पहुंच छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने साथ पहले आगरा ले गया, फिर उसको नागपुर में एक किराए के कमरे में रखा. जहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पूरे मामले में पुलिस ने छात्रा का डीएनए टेस्ट और मेडिकल जांच कराई, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई. मामले में न्यायालय में 10 गवाह पेश किए गए, डीएनए टेस्ट,फोरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास और तीस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.