देहरादून: होम्योपैथिक औषधियों के निर्माण संबंधी लाइसेंस अब होम्योपैथिक निदेशालय स्तर पर दिया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड में होम्योपैथिक औषधि निर्माण और विक्रय के लाइसेंस भी स्वास्थ विभाग के औषधि नियंत्रक के स्तर पर जारी होते थे। इस पर होम्योपैथिक विभाग की ओर से आपत्ति की जाती रही। विभाग का यह तर्क था कि यह दोनों अलग विधाएं हैं। एलोपैथी के अधिकारी होम्योपैथी का कार्य कैसे कर सकते हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग से लंबे समय तक पत्राचार किया गय। अब कहीं जाकर होम्योपैथिक विभाग को लाइसेंस जारी करने का अधिकार मिला है, लेकिन पूर्व के आदेश के तहत अभी तक केवल रिटेल और सेल्स लाइसेंस ही दिया जा रहा था। अब होम्योपैथिक ड्रग फैक्ट्री और कम्पनियों को भी लाइसेंस होम्योपैथिक निदेशालय देगा। शासन ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है।