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DevBhoomi Insider Desk
• Mon, 7 Feb 2022 11:50 am IST


दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग के गर्भपात को नैनीताल HC ने दी अनुमति


उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक 16 वर्षीय रेप पीड़िता के मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद मेडिकल बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि पीड़िता की जान बचाने के लिए 29 सप्ताह के गर्भ का गर्भपात कराया जाए. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि गर्भ में पल रहे भ्रूण की बजाय दुष्कर्म पीड़िता की जिंदगी अधिक महत्वपूर्ण है. यह आदेश इसलिए अहम है, क्योंकि मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेग्नेंसी अधिनियम के अंतर्गत गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक ही गर्भपात की अनुमति देने का प्रावधान है. इस केस में पीड़िता की गर्भावस्था की अवधि 29 सप्ताह पार कर चुकी थी. कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को यह भी आदेश दिए हैं कि पीड़िता का गर्भपात सुरक्षित तरीके से कराया जाए. मामले की सुनवाई वेकेशन जज न्यायामूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई.