अपनी जमीन पर दाखिल खारिज कराने के लिए अब आपको मशक्कत नहीं करनी होगी। जमीन खरीदने के बाद सीधे घर बैठे शहरी विकास निदेशालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगें। इसके बाद निकाय की टीम इस जमीन की खरीद-फरोख्त का वेरिफिकेशन करेगी। जमीन खरीदने वाले को एक लिंक उनके मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। इस लिंक पर ऑनलाइन दाखिल खारिज का शुल्क जमा करा सकेंगे। शुल्क जमा होने के बाद ऑनलाइन ही उनका दाखिल खारिज जारी कर दिया जाएगा। आप 20 साल बाद भी दाखिल खारिज हासिल कर सकेेगें। शहरी विकास निदेशालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए नगर निकायों से टीमें को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सहायक निदेशक विनोद कुमार आर्य का कहना है। निदेशालय पहले सभी नगर निकायों में प्रशिक्षण का काम पूरा करेगा।