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DevBhoomi Insider Desk
• Wed, 21 Sep 2022 9:00 am IST

नेशनल

राज्यसभा सांसद नारायण राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका, लगा 10 का जुर्माना


भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद नारायण राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को दो हफ्तेभर में मुंबई में उनके बंगले में चल रहे अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। 

राणे पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि बीएमसी की टीम ने कुछ महीने पहले समुद्र तटीय नियामक क्षेत्र  यानि सीआरजेड के मानक के उलंघन के लिए राणे के 'अधीश' बंगले का निरीक्षण किया था। उसके बाद राणे को बीएमसी अधिनियम 1888 की धार 351 (1) के तहत नोटिस जारी किया था। 

बीएमसी के-पश्चिम वार्ड के अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया था कि, बंगले में किए गए परिवर्तन नियमानुसार हैं, राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के नोटिस को रद्द करने की मांग की थी।  राणे ने याचिका में बीएमसी की तरफ से 25 फरवरी, चार मार्च और 16 मार्च को दिए गए नोटिस को विकृत, अवैध और मूल अधिकारों का उल्लंघन बताया था।