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DevBhoomi Insider Desk
• Thu, 5 Jan 2023 8:30 am IST


गाड़ी जितनी चलाएंगे, उतना ही भरना होगा रोड टैक्स; सार्वजनिक वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस से होगी नजर


उत्तराखंड में स्टेज कैरिज परमिट वाली बसों के मालिक और परिवहन निगम अब न्यूनतम किलोमीटर के आधार पर रोड टैक्स नहीं चुका सकेंगे। अब बस हर महीने जितने किलोमीटर चलेगी, उसके हिसाब से रोड टैक्स चुकाना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) की मदद लेगा।

विभाग का कहना है कि वीएलटीडी से लैस वाहन कितना किलोमीटर चला, इसकी सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे सरकार को भी राजस्व का फायदा होगा। अब तक ये थी व्यवस्था स्टेज कैरिज बस संचालकों को अभी तक प्रतिमाह न्यूनतम 1500 किमी चलने पर प्रतिमाह 75 रुपये प्रति सीट टैक्स देना पड़ता है।

इससे अधिक चलने पर चार पैसे प्रति किमी के हिसाब टैक्स देना होता है, लेकिन अभी तक विभाग के पास किलोमीटर आकलन करने की तकनीक नहीं थी, जिस कारण ज्यादातर वाहन स्वामी न्यूनतम 1500 किमी के आधार पर ही टैक्स जमा कर रहे थे। वीएलटीडी नहीं होने पर सस्पेंड होगा परमिट नये वाहनों में एक अप्रैल 2019 से वीएलटीडी जरूरी है।अब पुराने वाहनों के लिए भी जरूरी कर दिया है, लेकिन अभी तक इसमें कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। अब परिवहन विभाग इसे परमिट शर्तों में शामिल करने जा रहा है। इसमें यदि डिवाइस खराब या किसी वजह से काम नहीं करती है तो वाहन स्वामी को दो दिन के भीतर ठीक करनी होगी।