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DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 3 Sep 2021 12:26 pm IST

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अतिक्रमण मामले में आयोग ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट


हल्द्वानी के रेलवे भूमि पर अतिक्रमण सहित कई मामले में अल्पसंख्यक आयोग ने सर्किट हाउस काठगोदाम में सुनवाई की। जिसमें आयोग ने राजस्व विभाग व नगर निगम के अधिकारी को आदेश दिया है कि वे 15 दिन के अंदर नजूल भूमि का सीमांकन कर आयोग को रिपोर्ट दें। आयोग उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बताया कि नगर आयुक्त हल्द्वानी तहसीलदार पेयजल निगम व शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आयोग के समक्ष स्वीकार किया है कि रेलवे ने नगर निगम की नजूल भूमि का सीमांकन किया है जिस पर आयोग ने इस संबंध में आख्या उपलब्ध कराने को कहा है।