हाइकोर्ट ने आय से अधिक संपति मामले में आरोपी 1998 बैच के आईएएस, आयकर अधिकारी श्वेताभ सुमन एवं अन्य की अपीलों में सुनवाई की. कोर्ट में मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई. आपको बता दें कि 2005 में एक गुमनाम शिकायती पत्र के आधार पर इनके खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज किया गया था. उसके बाद सीबीआई ने आयकर अधिकारी के 14 ठिकानों पर 2015 में छापेमारी की थी. तब वे संयुक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत थे. जांच में सीबीआई ने पाया कि अधिकारी के पास आय से 337 प्रतिशत अधिक संपत्ति है.यह संपत्ति गाजियाबाद, झारखंड, बिहार व देहरादून में स्थित है और इस संपत्ति को अधिकारी ने अपनी माता और जीजा के नाम कर रखा था. उन्होंने अपनी मां गुलाबो देवी के नाम दिल्ली में एक होंडा सिटी कार भी फाइनेंस कराई थी. फाइनेंस कराने में जो दस्तावेज लगाए गए थे, उनमें फोटो अपनी मां की और पेपर किसी अन्य संपत्ति के लगाए गए थे.