हरिद्वार। विशेष एनडीपीएस एक्ट न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी युवक की जमानत याचिका खारिज कर दी । इस सम्बन्ध में शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 29 जुलाई 2020 को कोतवाली नगर पुलिस क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए गश्त व वाहन चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान मुखबिर ने एसआई पवन डिमरी को सूचना दी कि एक संदिग्ध युवक क्षेत्र में भारी मात्रा में गांजा लेकर आ रहा है। बताया था कि वह युवक उस गांजे को बेचने जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी अपने सह कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को मौके से पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में संदिग्ध युवक ने अपना नाम विकास तिवारी पुत्र विजय तिवारी निवासी ग्राम बालामयू कछिना जिला हरदोई यूपी, हाल निवासी रोशनाबाद जिला हरिद्वार का रहने वाला बताया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चार किलो 830 ग्राम गांजा बरामद किया गया था। पुलिस ने आरोपी विकास तिवारी का चालान पेश कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई करने के बाद विशेष एनडीपीएस एक्ट कोर्ट न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने आरोपी विकास तिवारी की द्वितीय जमानत याचिका निरस्त कर दी है।