Read in App

DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 1 Apr 2022 8:00 am IST


लूट के विरोध में हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास, एक बरी


लूट के इरादे से पहुंचे बदमाशों ने विफल होने पर की हत्या के मामले में न्यायालय ने दो आरोपितों को आजीवन कारावास व 25-25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। इसमें तीसरे आरोपित को न्यायालय ने सुनवाई के बाद बरी कर दिया है।

2 अक्टूबर 2012 को बदमाश रुद्रपुर की सिंघल इंडस्ट्रीज में लूट के इरादे से घुस गए थे। इस दौरान वहां पर कर्मचारियों के साथ संघर्ष होने पर आए बदमाशों में से एक को लोगों ने पकड़ लिया था। लूट के विरोध के चलते बदमाशों ने गोली मार कर इंडस्टद्यी स्वामी जनक राज की हत्या कर दी थी। इस दौरान मुनेश पुत्र डौली निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को लोगों