हाइकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर प्रमुख वन संरक्षक को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आदेश दिये हैं कि या तो 8 नवंबर तक आदेश का पालन करें या फिर इसी तिथि को कोर्ट में पेश हों। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि न्यायालय के आदेश होने के उपरांत भी उनको यह लाभ नहीं दिया जा रहा है।