लखनऊ: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है। लखनऊ पीठ ने यूपी सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय चुनावों के लिए पांच दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निकाय चुनावों को बिना OBC आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं। यह फैसला जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है।