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DevBhoomi Insider Desk
• Wed, 20 Apr 2022 12:59 pm IST


डोडा पोस्त के दो तस्करों को 10-10 साल की कैद


विशेष न्यायाधीश नरकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट (एनडीपीएस) की अदालत ने डोडा पोस्त की तस्करी करने के दो अभियुक्तों को 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक-एक लाख जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को एक-एक साल और अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने बताया कि 16 जनवरी 2018 को कैंपटी थाना क्षेत्र के नैनबाग पुलिस चौकी प्रभारी अगलाड़ पुल के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक कार 50 मीटर दूर रुक गई। इस दौरान पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। कार की चेकिंग की गई तो कार की डिक्की से पांच कट्टे डोडा पोस्त बरामद किया गया। पूछताछ करने पर जसवीर सिंह निवासी ग्राम मोहर्का थाना गजरौला जिला अमरोहा यूपी और मोहन लाल निवासी वार्ड-15 हाउसिंग बोर्ड कालोनी चीका, जिला कैंथल हरियाणा ने बताया कि वह डोडा पोस्त बेचने के लिए हरियाणा जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को माल समेत गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। चौकी प्रभारी एसआई नीरज रावत ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अनुज कुमार संगल की अदालत में मामले में बहस हुई। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को 10-10 साल कठोर कारावास और एक-एक लाख अर्थदंड लगाया। आदेश में अभियुक्तों की ओर से पूर्व में जेल में बिताई गई सजा को समायोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।