हाईकोर्ट ने नैनीताल में ट्रैफिक जाम की समस्या पर गंभीर टिप्पणी करते हुए शहर में 81 वर्ष पुराने पैडल रिक्शा का संचालन बंद करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि नैनीताल में व्यवस्थाओं का मजाक नहीं बनाया जा सकता। सरकार दो हफ्ते में पैडल रिक्शा हटाकर यहां कम से कम 50 ई-रिक्शा की व्यवस्था करे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए।
हाईकोर्ट ने पैडल रिक्शा को माल रोड पर ट्रैफिक बाधित होने का एक प्रमुख कारण माना है। नगर पालिका की ओर से कोर्ट को बताया गया कि माल रोड पर 60 पैडल रिक्शा व 11 ई-रिक्शा का संचालन होता है। कोर्ट ने कालाढूंगी व हल्द्वानी से नैनीताल तक लग्जरी बस सेवाओं के संचालन पर भी सरकार को विचार करने को कहा, ताकि लोग सुविधाजनक तरीके से बिना निजी वाहन के सार्वजनिक परिवहन से नैनीताल पहुंच सकें। कोर्ट ने माल रोड पर दुकानों के बाहर निकले छज्जे तोड़ने, पब्लिक स्कूलों के खुलने-बंद होने का समय निर्धारित करने के निर्देश भी दिए। इस मामले में अधिवक्ता प्रभा नैथानी ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। मामले पर अगली सुनवाई अगस्त के पहले सप्ताह में होगी।