साकीनाका रेप और मर्डर केस में मुंबई सेशंस कोर्ट ने दोषी मोहन चौहन को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने इसे दुर्लभ मामला बताया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि, ऐसे मामलों में दोषी को कड़ी सी कड़ी सजा देना जरूरी है।
बता दें कि आरोपी मोहन चौहान ने 32 साल की एक महिला के साथ अंधेरी के साकीनाका इलाके में 10 सिंतबर को दरिंदगी की। साथ ही उस महिला के प्राइवेट में हथियार डाल दिया। जिसके बाद पीड़िता महिला का इजाल मुंबई के राजावाड़ी हॉस्पिटल में चल रहा था और इलाज के दौरान ही उसकी 11 दिसंबर की मौत हो गई थी।
आरोपी मोहन चौहान पेशे से ड्राइवर था। कोर्ट में जब मामले की सुनवाई चल रही थी तब वह पीड़ित पक्ष के वकीलों को गालियां भी देता था। सरकारी वकील ने तभी कहा था कि इसमें सुधार की गुंजाइस नहीं है।