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DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 28 Jan 2022 8:30 pm IST

नेशनल

सुप्रीम कोर्ट एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए मानदंड तय नहीं करेगा, राज्य सरकारों को दी बड़ी जिम्मेदारी


 सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था पर बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि वह प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए अपनी ओर से कोई मानदंड तय नहीं करेगा. यह अधिकार राज्यों का है. मामला सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को प्रमोशन में आरक्षण का था. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि राज्य सरकारें एससी/एसटी के प्रतिनिधित्व में कमी के आंकड़े एकत्र करने के लिए बाध्य हैं. पीठ ने कहा कि बहस के आधार पर हमने दलीलों को छह बिंदुओं में बांटा है. कोर्ट ने साफ कर दिया कि जरनैल सिंह और नागराज मामले के आलोक में हमने कहा है कि हम कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकते.