इटावा निवासी एक बुजुर्ग को महज 45 रुपये चुराने के मामले में 24 साल तक मुकदमा लड़ना पड़ा।
वहीं अब मैनपुरी के सीजेएम कोर्ट में चल रहे मुकदमे में बुजुर्ग के अपराध स्वीकार करने पर चार दिन की सजा सुनाई गई है। गिरफ्तारी के चार दिन की सजा पूरी होने पर उसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि, इटावा के मोहल्ला भूरा के रहने वाले मन्नान के खिलाफ 17 अप्रैल 1998 को वीरेंद्र बाथम निवासी मोहल्ला छपट्टी थाना कोतवाली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट में मन्नान पर पुरानी तहसील के पास लैनगंज में वीरेंद्र की जेब से 45 रुपये चुराने की बात कही गई थी। पुलिस ने मन्नान के पास से चोरी के 45 रुपये बरामद किए। 18 अप्रैल को पुलिस ने मन्नान को जेल भेज दिया। जेल में दो महीने 21 दिन तक रहने के बाद मन्नान की जिला जज की अदालत से जमानत मंजूर हो गई।
वहीं पुलिस ने जांच करने के बाद मन्नान के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। चोरी के मुकदमे की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में हुई।