DevBhoomi Insider Desk • Tue, 2 Aug 2022 5:56 pm IST
दुनिया छोड़ने के बाद मिला दुष्कर्म पीड़िता को इंसाफ, आरोपी को मिली 20 साल की सजा
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त फुफेरे भाई को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। रामनगर क्षेत्र निवासी महिला ने सात सितंबर 2019 को रामनगर थाने में अपने भतीजे के खिलाफ बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। आरोप था कि चार सितंबर 2019 को भतीजा उनके घर आया था। देर रात खाना खाकर वह कमरे में सोने चला गया। वहां उनकी दो बेटियां भी सो रहीं थीं। पांच सितंबर-2019 की सुबह जब बड़ी बेटी कक्षा नौ में पढ़ने वाली छोटी बहन को स्कूल जाने के लिए उठाने पहुंची तो किशोरी ने ममेरे भाई पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत की। उसके बाद रामनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इधर, पीड़िता के 164 सीआरपीसी के बयान लिए जा चुके थे। चार नवंबर 2019 को मामला कोर्ट पहुंचा और 23 जनवरी 2020 को कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। एडीजीसी (फौजदारी) नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि वादी पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। पीड़िता की गवाही से पहले ही उसका निधन हो गया था जिसके चलते कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट की गवाही कराई गई। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण की धारा 3 (क) और धारा 506 के तहत आरोपी फुफेरे भाई को 20 साल की सश्रम कैद और 10 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई।