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DevBhoomi Insider Desk
• Tue, 9 Aug 2022 11:35 am IST

अपराध

किशोर के साथ किया कुकर्म करने वाले को 12 साल की सजा


14 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म करने के मामले में स्पेशल पॉक्सो जज मीना देउपा की अदालत ने दोषी को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. दोषी पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. इनमें से 30 हजार क्षतिपूर्ति पीड़ित को दिए जाएंगे, जबकि दूसरे आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है.

बता दे, 2 सितंबर, 2019 को एक महिला ने अपने बेटे के अपहरण और कुकर्म के संबंध में ऋषिकेश कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका 14 वर्षीय बेटे को ऋषिकेश के सोमेश्वर नगर निवासी अनिल मौर्य पुताई के लिए अपने साथ हरिद्वार ले गया था. पीड़ित किशोर ने कोर्ट में बताया कि अनिल मौर्य उसे अपने साथ एक धार्मिक स्थल की पुताई करने हरिद्वार ले गया था और वहां उसने सिगरेट में कुछ नशीला पदार्थ भरकर पिलाया. इससे उसको नशा हो गया. इस दौरान उसकी गुरु खैर अली शाह ने उसके साथ कुकर्म किया.