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DevBhoomi Insider Desk
• Mon, 14 Mar 2022 11:34 am IST

अपराध

गलत इलाज करना अस्पताल को पड़ा भारी, आयोग ने ठोका लाखों का हर्जाना


देहरादून : जिला उपभोक्ता आयोग ने देहरादून के एक अस्पताल को गलत उपचार के कारण दिव्यांग हुए मरीज को साढ़े बारह लाख रुपये का हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। अस्पताल को यह हर्जाना एक माह के भीतर चुकाना होगा। उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि हरिद्वार जिले के ग्राम जैनपुर झंझेड़ी निवासी मुंतजीर 6 जून 2021 को सड़क हादसे में घायल हो गया था। देहरादून में केशव मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान चिकित्सकों ने मुंतजीर की टांग काटकर उसे दिव्यांग कर दिया और उपचार के 2,47,638 रुपये भी ले लिए। मुंतजीर को हिमालयन हॉस्पिटल में फिर से ऑपरेशन कराना पड़ा।जिला आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने हॉस्पिटल को उपचार में लापरवाही का दोषी माना। इस पर आयोग ने पीड़ित मुंतजीर को उपचार खर्च का 2,47,638 रुपये मय छह प्रतिशत ब्याज समेत देने और क्षतिपूर्ति के रूप में दस लाख रुपये और वाद व्यय पांच हजार रुपये एक माह के अंदर चुकाने के आदेश दिए।