Read in App


• Fri, 15 Mar 2024 12:24 pm IST


मशीन चोरी कर बेचने के दोषी को पांच माह की सजा


नई टिहरी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (सीडि) की अदालत ने चोरी का सामान बेचने के दोषी को पांच माह की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।वादी भूपेंद्र कंसल ने चंबा पुलिस थाने को दी तहरीर में बताया था कि वह कुमाल्डा क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य कर रहा है। उसने एक मशीन वैट मिक्स पेवर दुबाड़ा में खड़ी कर रखी थी। जिसकी कीमत करीब 22 लाख 37 हजार रुपये है। मशीन को देवेश रघुवंशी ने अपने साथियों के साथ चोरी की। उसने मशीन देने के बदले रुपये की मांग की। नहीं देने पर बेचने की बात कही। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की। जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया। वादी की ओर से रामस्वरूप जोशी और परवाज अख्तर ने अदालत के समक्ष कई साक्ष्य प्रस्तुत कर दोषी को सख्त सजा दिलाने की अपील की। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आफिया मतीन की अदालत ने देवेश रघुवंशी निवासी ग्राम टेहरकी निकट माता का मंदिर थाना सदर, जिला पलवल, हरियाणा को सजा सुनाई है।