देहरादूनः उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने 247 क्लीनिक और अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है. बताया जा रहा है कि इन क्लीनिक और अस्पतालों ने बीते लंबे समय से क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रिन्यूअल नहीं कराया है. ऐसे में इन अस्पतालों में सीलिंग की कार्रवाई की जा सकती है. इससे पहले देहरादून डीएम सोनिका सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है कि तमाम ऐसे संस्थानों को नोटिस भेजा जाए.
देहरादून के कई अस्पतालों और क्लीनिक संचालकों ने जिला प्रशासन से क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत एक मांग रखी थी. जिसमें उनका कहना था कि कोरोनाकाल में ज्यादातर प्रतिष्ठान बंद रहे. लिहाजा, उन्हें रिन्यूअल में छूट दी जाए. इसके बाद देहरादून सीएमओ और जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई. जिसमें डीएम सोनिका सिंह ने पाया कि इस तरह के कोई भी अभिलेख नहीं है, जिसमें यह कहा जा सके कि अगर प्रतिष्ठान महामारी के दौरान बंद हुए हैं तो उनको जुर्माने में छूट दी जाएगी.
ऐसे में इन सभी 247 अस्पताल और क्लीनिकों को जल्द से जल्द अपना रिन्यूअल करवाने को कहा जा रहा था, लेकिन अभी भी 200 से ज्यादा संस्थाओं ने रिन्यूअल नहीं करवाया है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं. उधर, क्लीनिक संचालकों का आरोप है कि इसमें गलती देहरादून सीएमओ की है. जबकि, सीएमओ संजय जैन ने साफ कर दिया है कि छूट से संबंधी नियमों को स्वास्थ्य समिति के बीच रखी गई थी, लेकिन कोई निर्णय और कोई अभिलेख न होने की वजह से जुर्माना लगाया जा रहा है.