Read in App

DevBhoomi Insider Desk
• Mon, 7 Aug 2023 6:52 pm IST

बिज़नेस

सुप्रीम कोर्ट ने गो फर्स्ट की याचिका खारिज की, पट्टेदारों को विमानों का निरीक्षण करने की अनुमति


सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ संकट में फंसी गो फर्स्ट की याचिका खारिज कर दी, जिसमें पट्टेदारों को एयरलाइन को दिए गए अपने विमानों का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि पट्टेदारों के पास विमान है, यह उनका विमान है और आगे कहा कि चूंकि मामला दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष लंबित है, इसलिए वह इस बिंदु पर मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा।सीजेआई की बेंच ने स्पष्ट किया कि एकल न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के मुद्दों पर भी फैसला करेंगे।

इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल सदस्यीय पीठ ने गो फर्स्ट के पट्टेदारों को उन विमानों तक पहुंचने और निरीक्षण करने की अनुमति दी जो उन्होंने एयरलाइन को पट्टे पर दिए थे। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बाद में इस आदेश को बरकरार रखा था, जिसके बाद संकटग्रस्त एयरलाइन ने शीर्ष अदालत का रुख किया था।