ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भारत के जीएसटी अधिकारियों की ओर से अब तक एक लाख करोड़ रुपये का नोटिस भेजा गया है। सूत्रों की ओर से यह दावा किया गया है। एक अधिकारी ने हालांकि कहा कि एक अक्टूबर के बाद से भारत में पंजीकरण कराने वाली विदेशी गेमिंग कंपनियों का अभी तक कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
सरकार ने जीएसटी कानून में संशोधन करते हुए विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक अक्टूबर से भारत में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। जीएसटी परिषद ने अगस्त में स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लगाए गए दांव के पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाया जाएगा।
अधिकारी ने कहा, "ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जीएसटी अधिकारियों ने अब तक करीब एक लाख करोड़ रुपये के नोटिस दिए हैं।" ड्रीम 11 जैसे ऑनलाइन गेमिंग और डेल्टा कॉर्प जैसे कैसीनो ऑपरेटर को करों के कथित कम भुगतान के लिए पिछले महीने जीएसटी अधिकारियों की ओर से कारण बताओ नोटिस मिला है।