बाॅम्बे हाईकोर्ट आज यानी मंगलवार को आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की ओर से वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत की याचिका पर सुनवाई करेगी। उन्होंने अदालत से अपनी गिरफ्तारी को ''मनमाना और अवैध'' घोषित करने और जमानत पर रिहा करने की मांग की है। धूत के वकील संदीप लड्डा ने सोमवार दोपहर न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पी के चव्हाण की खंडपीठ के समक्ष उनकी याचिका का उल्लेख किया। इसी पीठ ने सोमवार को मामले में धूत के सह-आरोपी आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को अंतरिम जमानत दे दी थी। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कोचर दंपति की गिरफ्तारी 'आकस्मिक और यांत्रिक' तरीके से और बिना सोचे-समझे करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कड़ी फटकार लगाई।