आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इसी महीने की 31 तारीख है। संभव है कि केंद्र सरकार आखिरी तारीख को बढ़ाने का फैसला ले पर फिलहाल इस बारे में सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। इसे देखते हुए अगर आप इस जरूरी काम को टालने का मन बना रहे हैं तो, हमारी सलाह है कि ऐसा कतई ना करें और 31 जुलाई से पहले अपना आयकर रिटर्न जरूर भर दें।
रिटर्न भरने के दौरान इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले ही हमें कुछ दस्तावेजों को सहेज कर रख लेना चाहिए। इन दस्तावेजों में पैन कार्ड, आधार कार्ड और फॉर्म 26AS अहम हैं। फॉर्म 26AS की पहले ही कर लें जांच अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले हमें यह सुनिश्चत कर लेना चाहिए कि इस फॉर्म में टीडीएस के नाम पर कटा हुआ पैसा शामिल है या नहीं। आपको बता दें कि फॉर्म 26AS में वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी आय से काटी गई कुल TDS की राशि का विवरण और उसे सरकार के खजाने में जमा करने की जानकारी होती है। कंपनी जो टीडीएस काटती है उसे आपके पैन नंबर के साथ सरकार के खजाने में जमा कराती है। फॉर्म 26AS में आपकी सैलरी के अलावा बैंक की तरफ से मिले ब्याज की रकम पर काटी गई TDS की भी जानकारी होती है। फॉर्म 26AS में आपकी ओर से जमा कराई गई एडवांस टैक्स की जानकारी भी हमें फॉर्म 26AS में मिल जाती है।